आज की ताजा खबर

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका, संपत्ति को ‘विवादित’ मानने से इनकार

top-news

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत से जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को ‘विवादित संपत्ति’ घोषित करने की मांग की गई थी।इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए कानूनी झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनके दावे की वैधानिक मान्यता पर असर पड़ा है।वादी महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि मथुरा की वह भूमि, जहां श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है, उसे विवादित संपत्ति घोषित किया जाए। उनका तर्क था कि ऐतिहासिक रूप से यह भूमि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म स्थान रही है और ईदगाह का निर्माण अवैध रूप से मंदिर की जमीन पर हुआ था।सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने स्पष्ट किया कि संपत्ति को अभी के दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर ‘विवादित’ घोषित नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में ऐसे पर्याप्त आधार नहीं हैं, जिनके आधार पर भूमि को विवादित माना जा सके। इस आधार पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।इस फैसले से हिंदू पक्ष की उस दलील को झटका लगा है जिसमें वह श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर अधिकार जताते हुए ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग कर रहा था। हालांकि, यह फैसला पूर्ण मुकदमे का अंत नहीं है, बल्कि एक अंतरिम कानूनी बिंदु पर आया है।

https://lokbharti.co.in/ad/adds.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *